जंतर-मंतर अतिचार विवाद: दिल्ली हाई कोर्ट ने CJP नेताओं को हिरासत याचिका वापस लेने की दी अनुमति

CJP नेताओं की जमानत पर सुनवाई में देरी क्यों? सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप

आशुतोष रांका और सौरभ दास की न्यायिक हिरासत पर सुनवाई; दिल्ली पुलिस केसों की जांच में जुटी।

नई दिल्ली:

राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक हलचल और CJP Leaders High Court Custody Plea से जुड़ी खबरें National Legal News Hindi की सुर्खियों में हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका की उस याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी है, जिसमें उन्होंने अपनी न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाने के फैसले को चुनौती दी थी। लुटियंस दिल्ली स्थित जंतर-मंतर के मुख्य द्वारों को लांघकर अनधिकृत रूप से प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए इन दोनों नेताओं की कस्टडी हाल ही में अदालत द्वारा बढ़ा दी गई थी।

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने CJP नेताओं के खिलाफ दर्ज दूसरे मामले को भी स्पेशल क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है। पुलिस का मानना है कि इस अनधिकृत विरोध प्रदर्शन और शांति भंग करने के प्रयासों में व्यापक नेटवर्क काम कर रहा था। कानूनी मामलों के जानकारों के अनुसार, अब याचिका वापस लिए जाने के बाद दोनों नेताओं को राहत पाने के लिए निचली अदालत या सत्र न्यायालय का रुख करना होगा।

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