पर्सनल बॉन्ड और शांति व्यवस्था बनाए रखने के नोटिस को दी गई थी चुनौती; शुक्रवार को आएगा फैसला।
नई दिल्ली:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा की उस याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है जिसमें उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए पर्सनल बॉन्ड भरने के पुलिस नोटिस को चुनौती दी थी।
नेहा बोरा के वकीलों ने तर्क दिया कि ध्वजारोहण या शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए किसी भी नागरिक को पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, जो शुक्रवार शाम को सुनाया जाएगा।
