दिल्ली प्रदर्शन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: पुलिस बैरिकेडिंग हटाने और हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई के आदेश

supreme court of india

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बीच शीर्ष अदालत का बड़ा निर्देश; नागरिकों के शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार पर दिया जोर।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में Delhi Protests Supreme Court Order और CEC Gyanesh Kumar Protest से जुड़े घटनाक्रम ने आज National News Hindi में सबसे बड़ा स्थान हासिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सुनवाई के दौरान अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि विरोध प्रदर्शन स्थलों के आसपास लगाए गए अनावश्यक बैरिकेड्स और परिवहन प्रतिबंधों को तुरंत हटाया जाए। अदालत ने साफ कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण और असैन्य प्रदर्शन करने वाले नागरिकों को मनमाने ढंग से हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी में पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक दलों और नागरिकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट के इस हस्तक्षेप के बाद प्रशासन और पुलिस विभाग यातायात व्यवस्था को सामान्य बनाने तथा अवरुद्ध रास्तों को खोलने के लिए सक्रिय हो गए हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विरोध के दौरान कानून-व्यवस्था और आम नागरिकों की आवाजाही दोनों का संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है।

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