“जातिगत भेदभाव और दूरियों को मिटाकर समतावादी समाज का निर्माण हमारी प्राथमिकता”: सामाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ. बलजीत कौर का बयान
चंडीगढ़, 26 अक्टूबर 2026:
पंजाब में सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी Punjab Intercaste Marriage Financial Assistance और Dr Baljit Kaur Social Equality Scheme की खबरें Punjab Governance News Hindi में विशेष रूप से सराही जा रही हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने जातिगत भेदभाव की दीवारों को गिराकर समाज में आपसी भाईचारे, समरसता और सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर (Dr Baljit Kaur) ने घोषणा की है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य के 1,353 अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को 4.06 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता सीधे प्रदान की गई है।
योजना के प्रावधान और पात्रता के नियम
कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत चलाई जा रही इस कल्याणकारी योजना के मुख्य बिंदुओं की जानकारी दी:
- वित्तीय प्रोत्साहन राशि: योजना के तहत प्रत्येक पात्र अंतरजातीय विवाहित जोड़े को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें से 30,000 रुपये सीधे लाभार्थी के आधार-संबद्ध बैंक खाते में जमा किए जाते हैं, जबकि 20,000 रुपये राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) के रूप में प्रदान किए जाते हैं।
- पात्रता के मानदंड: इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाहित जोड़े में से एक जीवनसाथी का अनुसूचित जाति (SC) और दूसरे का गैर-अनुसूचित जाति (Non-SC) वर्ग से होना अनिवार्य है। लड़के की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, तथा विवाह के 3 वर्ष के भीतर आवेदन करना होता है।
मंत्री ने कहा कि यह आर्थिक सहायता मात्र मदद नहीं है, बल्कि उन दंपतियों के प्रति सरकार का सम्मान है जो समाज में रूढ़िवादी सोच को बदलकर समानता के संवैधानिक मूल्यों को साकार कर रहे हैं। सरकार सभी पात्र नागरिकों से अपील करती है कि वे समय पर इस योजना का लाभ उठाएं।
